Sunday, February 4, 2018

EC ने कहा, AAP की याचिका विचार योग्य नहीं

नई दिल्ली
चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से कहा कि अयोग्यता निरस्त करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों की याचिका विचार योग्य नहीं है और इसे खारिज करना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह बात लाभ का पद मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ को बताया गया कि AAP विधायकों ने चुनाव आयोग (EC) की सिफारिशों को चुनौती दी है लेकिन इसकी अब कोई अहमियत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन सिफारिशों पर अपना फैसला कर चुके हैं।

आयोग ने कहा कि विधायकों ने राष्ट्रपति के 20 जनवरी के फैसले को चुनौती नहीं दी है जिसमें सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। आयोग विधायकों की उस याचिका पर अपना जवाब दे रहा था जिसमें दिल्ली विधानसभा से उन्हें अयोग्य ठहराने के फैसले को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

इससे पहले हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को केंद्र की विधायकों को अयोग्य ठहराने की अधिसूचना पर रोक से इनकार किया था लेकिन चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए तारीखें घोषित करने जैसा कोई कदम उठाने से रोका था। इसके बाद अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव आयोग को सीटें भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा जैसे अंतरिम आदेश को सात फरवरी तक बढ़ाया था।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: EC ने कहा, AAP की याचिका विचार योग्य नहीं