नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर जोर देने पर AAP सरकार से मंगलवार को नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अतिथि शिक्षक सक्षम हैं तो नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि वह अतिथि शिक्षकों के लिए अतिरिक्त लाभ क्यों चाहते हैं। सिसोदिया सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। पीठ ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते 9000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों का हुलिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा के स्तर में सुधार किया है। उन्हें हटाने से व्यवस्था प्रभावित होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर जोर देने पर AAP सरकार से मंगलवार को नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अतिथि शिक्षक सक्षम हैं तो नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि वह अतिथि शिक्षकों के लिए अतिरिक्त लाभ क्यों चाहते हैं। सिसोदिया सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। पीठ ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते 9000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों का हुलिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा के स्तर में सुधार किया है। उन्हें हटाने से व्यवस्था प्रभावित होगी।
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