Saturday, January 6, 2018

राज्यसभा: फंसा पेच, खारिज होगा गुप्ता का पर्चा?

नई दिल्ली
AAP के राज्यसभा उम्मीदवार एन.डी. गुप्ता पर लाभ के पद पर होने के कांग्रेस के आरोपों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन पत्र की जांच को सोमवार तक के लिए रोक दिया है। AAP के बाकी 2 उम्मीदवारों- संजय सिंह और सुशील गुप्ता के नामांकन पत्रों को मंजूरी मिल चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर निधि श्रीवास्तव से कांग्रेस ने शनिवार को एन.डी. गुप्ता के खिलाफ 2 बार शिकायत की और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की।

पढ़ें: कांग्रेस ने की AAP के एन. डी. गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

कांग्रेस की शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर श्रीवास्तव ने एन.डी. गुप्ता के नामांकन पत्र की जांच को सोमवार तक के लिए रोक दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस से रविवार तक लिखित में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने शनिवार को आरोप लगाया कि गुप्ता नैशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट की ऑडिट कमिटी के चेयरमैन हैं, जो लाभ का पद है। उन्होंने इस आधार पर गुप्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की है। AAP ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गुप्ता ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं।

30 दिन का नोटिस जरूरी था: माकन
माकन ने कहा कि एनपीएस की वेबसाइट के मुताबिक केंद्र पर काबिज बीजेपी सरकार ने 30 मार्च 2015 को एन.डी. गुप्ता को 1,74,500 करोड़ की एनपीएस ट्रस्ट का ट्रस्टी अपॉइंट किया था। यह भारत सरकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद है, क्योंकि ट्रस्टी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। एनपीएस ट्रस्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का प्रबंधन करता है। यदि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो यह क्या है? माकन ने कहा कि गुप्ता को इस्तीफा देने से पहले 30 दिन का नोटिस देने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, जो नहीं की। माकन की ओर से यह भी दलील रखी गई कि गुप्ता ने रिटर्निंग आफिसर के सामने यह भी सबूत नहीं रखा कि उनका इस्तीफा एनपीएस ट्रस्ट ने कब मंजूर किया था?
(IANS से इनपुट के साथ)

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