Tuesday, January 9, 2018

मैक्स अस्पताल को एक महीने की 'राहत'

नई दिल्ली
जुड़वां बच्चों की मौत के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के दिल्ली सरकार के पिछले महीने के आदेश पर लगी रोक एक महीने के लिए बढ़ा दी। अधिकारियों ने बताया कि यह रोक सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी तक जारी रहेगी। लाइसेंस रद्द करने का मामला शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में पिछले वर्ष 30 नवंबर को समय से पूर्व जन्मे जुड़वां बच्चों से जुड़ा है।

अस्पताल ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया था और कथित तौर पर पॉलीथिन के एक बैग में रखकर उन्हें परिवार को सौंप दिया था। लेकिन उनमें से एक बच्चा जीवित था। जब परिवार अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था तब उन्हें पता चला कि दोनों में से एक जीवित था। इस मामले में कथित चिकित्सीय लापरवाही के चलते आप सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने 8 दिसंबर को अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

अस्पताल ने लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ 13 दिसंबर को वित्तीय आयुक्त की अदालत में अपील दायर की। अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी और सुनवाई की तारीख 9 जनवरी तय की। डीजीएचएस में महानिदेशक कीर्ति भूषण ने बताया, अपीली संस्था ने सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी तय की है। इसलिए रोक एक महीने के लिए बढ़ जाती । उन्होंने बताया कि सुनवाई सोमवार सुबह शुरू हुई और करीब तीस मिनट तक चली। मैक्स हैल्थकेयर समूह ने एक बयान में कहा, 'मैक्स अस्पताल, शालीमार बाग को पहले दी गई राहत सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी तक जारी रहेगी।'

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