नई दिल्ली
मुंबई के कमला मिल कपाउंड में रेस्ट्रॉन्ट में लगी आग में कई लोगों की मौत के बाद दिल्ली में भी प्रशासन हरकत में है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के कनॉट प्लेस में कम से कम 9 रेस्ट्रॉन्ट्स के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। एनडीएमसी इन रेस्ट्रॉन्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में केवल 400 रेस्ट्रॉन्ट्स या फूड जॉइंट्स को दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिला हुआ है। नोटिस की जानकारी देते हुए एक एनडीएमसी अधिकारी ने बताया, 'हमने कनॉट प्लेस में मौजूद सभी रेस्ट्रॉन्ट्स की जांच की, इसमें 9 रेस्ट्रॉन्ट्स को फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इन रेस्ट्रॉन्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वजह से इनका लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है।' हालांकि अधिकारी ने इन रेस्ट्रॉन्ट्स का नाम बताने से इनकार कर दिया।
कुछ दिनों पहले ही एनडीएमसी ने राजधानी के ट्रेड असोसिएशंस को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्ट्रॉन्ट्स में फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ट्रेड लाइसेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करें। एनडीएमसी अधिकारी ने कहा, 'हमने सभी ट्रेड असोसिएशंस को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने एरिया के रेस्ट्रॉन्ट्स में ट्रेड लाइसेंस के नियमों, फायर सेफ्टी नॉम्स और सिटिंग कपैसिटी के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।' आपकों बता दें कि एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली को 2 प्रमुख बाजार खान मार्केट और कनॉट प्लेस आते हैं।
मुंबई के कमला मिल कपाउंड में रेस्ट्रॉन्ट में लगी आग में कई लोगों की मौत के बाद दिल्ली में भी प्रशासन हरकत में है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के कनॉट प्लेस में कम से कम 9 रेस्ट्रॉन्ट्स के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। एनडीएमसी इन रेस्ट्रॉन्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में केवल 400 रेस्ट्रॉन्ट्स या फूड जॉइंट्स को दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिला हुआ है। नोटिस की जानकारी देते हुए एक एनडीएमसी अधिकारी ने बताया, 'हमने कनॉट प्लेस में मौजूद सभी रेस्ट्रॉन्ट्स की जांच की, इसमें 9 रेस्ट्रॉन्ट्स को फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इन रेस्ट्रॉन्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वजह से इनका लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है।' हालांकि अधिकारी ने इन रेस्ट्रॉन्ट्स का नाम बताने से इनकार कर दिया।
कुछ दिनों पहले ही एनडीएमसी ने राजधानी के ट्रेड असोसिएशंस को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्ट्रॉन्ट्स में फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ट्रेड लाइसेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करें। एनडीएमसी अधिकारी ने कहा, 'हमने सभी ट्रेड असोसिएशंस को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने एरिया के रेस्ट्रॉन्ट्स में ट्रेड लाइसेंस के नियमों, फायर सेफ्टी नॉम्स और सिटिंग कपैसिटी के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।' आपकों बता दें कि एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली को 2 प्रमुख बाजार खान मार्केट और कनॉट प्लेस आते हैं।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: फायर सेफ्टीः 9 रेस्ट्रॉन्ट्स के लाइसेंस होंगे रद्द!