नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत में सड़क और नालों के निर्माण का ठेका देने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन रोड ऐंटी करप्शन आर्गनाइजेशन के राहुल शर्मा ने शिकायत में 100 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अदालत के इस बात पर नौ जनवरी को आदेश देने की संभावना है कि मामले में प्राथमिक जांच की जाए अथवा नहीं।
शिकायतकर्ता ने ठेका देने में कथित अनियमितताओं के लिए जैन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शर्मा के वकील ए आर एम पांडे ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा के समक्ष दलील दी कि PWD ने सड़क और नालों के निर्माण के लिए 120 से अधिक निविदाएं निर्धारित दरों से तकरीबन 60 फीसदी कम राशि पर दीं।
अधिवक्ता ने कहा, यह करीब 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी है। एक गहन साजिश है। अधिकारियों ने करदाताओं की गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटी है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी निर्धारित कर दी। अदालत उस दिन आदेश दे सकती है कि शिकायत पर प्राथमिक जांच की जाए अथवा नहीं।
दिल्ली की एक अदालत में सड़क और नालों के निर्माण का ठेका देने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन रोड ऐंटी करप्शन आर्गनाइजेशन के राहुल शर्मा ने शिकायत में 100 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अदालत के इस बात पर नौ जनवरी को आदेश देने की संभावना है कि मामले में प्राथमिक जांच की जाए अथवा नहीं।
शिकायतकर्ता ने ठेका देने में कथित अनियमितताओं के लिए जैन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शर्मा के वकील ए आर एम पांडे ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा के समक्ष दलील दी कि PWD ने सड़क और नालों के निर्माण के लिए 120 से अधिक निविदाएं निर्धारित दरों से तकरीबन 60 फीसदी कम राशि पर दीं।
अधिवक्ता ने कहा, यह करीब 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी है। एक गहन साजिश है। अधिकारियों ने करदाताओं की गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटी है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी निर्धारित कर दी। अदालत उस दिन आदेश दे सकती है कि शिकायत पर प्राथमिक जांच की जाए अथवा नहीं।
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