बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, आरटीई में स्पष्ट कानून है, इसके बाद भी दिल्ली सरकार बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कार्ययोजना नहीं बना पाई है।
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