Monday, November 27, 2017

रानी झांसी फ्लाइओवर से SC ने स्टे हटाया

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी दिल्ली के रानी झांसी रोड के निर्माण के मसले पर लगाया गया स्टे हटा दिया है। एमसीडी ने इस निर्माणाधीन फ्लाइओवर को पुरानी दिल्ली की लाइफलाइन बताया और कहा था कि फ्लाइओवर की राह में आ रही दुकानों को हटाने के लिए अगर स्टे नहीं हटाया गया तो इस पुल के निर्माण का काम रोकना पड़ जाएगा। फ्लाइओवर के महत्व को देखते हुए कोर्ट ने स्टे हटाया लेकिन दुकानदारों को सामान आदि हटाने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है। उसके बाद एमसीडी को दुकानें हटाने को कह दिया गया है।

नॉर्थ एमसीडी सूत्रों के अनुसार फिल्मिस्तान के पास जहां यह फ्लाइओवर उतरता है वहां मॉडल बस्ती इलाके के करीब 700 वर्गमीटर के एरिया से दुकानें और मकान हटाने के लिए एमसीडी को हाई कोर्ट से इजाजत मिल चुकी थी। पिछले सप्ताह एमसीडी ने ऐक्शन कर वहां से ये दुकानें व मकान हटाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट चल गए। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें हटाने पर स्टे दे दिया और कहा कि वह इस मसले पर पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुनवाई करेगा, तब तक वहां कोई तोड़फोड़ न की जाए।

इस स्टे से एमसीडी के आला अधिकारी खासे सांसत में पड़ गए थे क्योंकि पुल करीब 95 प्रतिशत तक पूरा हो चुका था। इस स्टे को हटाने के लिए नॉर्थ एमसीडी ने अडिशनल सलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को नियुक्त किया। इस मसले पर प्रॉजेक्ट से जुड़े अफसरों ने उन्हें पूरी जानकारी दी। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जनहित में अपने लगाए स्टे को हटा दिया।

कोर्ट को बताया कि करीब आठ साल से इस पुल का निर्माण चल रहा है और इसके निर्माण में आई अधिकतर बाधाओं को पार कर लिया गया है। अब सिर्फ मॉडल बस्ती का ही इलाका बचा है, जहां से दुकानों और मकानों को हटाने के बाद पुल की राह में कोई अवरोध नहीं रह जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि यह फ्लाईओवर पुरानी दिल्ली की लाइफलाइन बनने जा रहा है, क्योंकि इसके चालू होने के बाद वाहनों को पुरानी दिल्ली से धौला कुआं तक पहुंचने में आसानी आ जाएगी। कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि इस फ्लाईओवर के निर्माण में हजारों वर्गमीटर इलाका खाली कराया गया है और नियमानुसार प्रभावितों का पुनर्वास या उन्हें मुआवजा दिया गया है।

कोर्ट को बताया गया कि अगर यह स्टे नहीं हटाया गया तो पुल का निर्माण खटाई मे ही पड़ जाएगा। फ्लाईओवर को महत्वपूर्ण मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया लेकिन एमसीडी को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह तक वहां कोई एक्शन न करे ताकि दुकानदार व मकान मालिक अपना सामान आदि हटा सकें। एमसीडी के आला अधिकारी के अनुसार दुकानों आदि को हटाने के लिए अब शनिवार या सोमवार को एक्शन किया जाएगा।

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