Sunday, November 26, 2017

'हिंसक सेक्शुअल अटैक': हुई उम्रभर की जेल

आमिर खान, नई दिल्ली
एक साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने 'वायलेंट सेक्शुअल अटैक' मानते हुए दोषी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी अपनी बाकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा।

इस मामले में पुलिस ने दोषी शख्स की एक विडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें नाबालिग की हत्या का मकसद साफ होता है। जस्टिस प्रतिभा रानी और रेखा पाली की बेंच के मुताबिक, रिकॉर्डिंग में दोषी यह कहता सुनाई दे रहा कि बच्ची ने कहा कि वह अपनी मां को सबकुछ बताएगी, जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। रिकॉर्डिंग के मुताबिक, दोषी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपने रिश्तेदार की बेटी की हत्या कर दी।

कोर्ट ने कहा, पीड़ित बच्ची की चीख कोई नहीं सुन पाया होगा क्योंकि वारदात को एक सुनसान जंगल में अंजाम दिया गया था और वहीं पर हत्या कर उसके शव को फेंका गया था। पीड़िता शिकायतकर्ता की भतीजी थी, जो महज साढ़े तीन साल की थी। कोर्ट की बेंच के मुताबिक, बच्ची को बहुत पीटा गया था और हिंसक यौन व्यवहार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। यहां कोर्ट ने कोई राहत न देते हुए दोषी को आईपीसी की धारा 376(2) यानी 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के इस मामले में उसे ताउम्र जेल की सजा सुनाई।

मामला 25 नवंबर 2010 का है, जब बच्ची की मां ने 24 नवंबर से लापता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पुलिस को पता चला था कि एक शख्स उसे कैंडीज का लालच देकर ले गया था और उसने उसका रेप किया था। बच्ची के पिता का रिश्तेदार पुलिस को वारदात की जगह ले गया और उसने कबूल किया कि उसी ने रेप कर बच्ची की हत्या कर दी थी ताकि उसका जुर्म सामने न आ सके।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: 'हिंसक सेक्शुअल अटैक': हुई उम्रभर की जेल