नई दिल्ली
बुधवार को फर्श बाजार एनकाउंटर में जख्मी हुए बदमाश को न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल भेजने के लिए गुरुवार को हॉस्पिटल में ही अदालत लगी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने हेडगेवार हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी बदमाश मोनू (32) से बातचीत की। इसके बाद अदालत ने बदमाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के ऑर्डर कर दिए। बदमाश के साथी ने सिपाही विवेक पर गोली चलाई थी। सिपाही ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन राउंड फायरिंग की थी। तीन में से दो गोलियां बदमाश के पैरों में लगी थीं, जबकि एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई थी।
एनकाउंटर के बाद जख्मी बदमाश को हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां पर बदमाश का ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर आरोपी को संबंधित कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है, लेकिन गोली लगने की वजह से बदमाश के पैर में फ्रैक्चर है। इसलिए उसे अभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। इस वजह से उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। केस की तफ्तीश कर रहे जांच अधिकारी ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने केस से जुड़े तथ्यों को रखा। मामले से जुड़े तमाम तथ्यों को देखने के बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में इस केस की सुनवाई करने का फैसला लिया।
इसके बाद मैजिस्ट्रेट अपने स्टाफ को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और आरोपी से पूछताछ की। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा। मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का ऑर्डर कर दिया।
बुधवार को फर्श बाजार एनकाउंटर में जख्मी हुए बदमाश को न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल भेजने के लिए गुरुवार को हॉस्पिटल में ही अदालत लगी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने हेडगेवार हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी बदमाश मोनू (32) से बातचीत की। इसके बाद अदालत ने बदमाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के ऑर्डर कर दिए। बदमाश के साथी ने सिपाही विवेक पर गोली चलाई थी। सिपाही ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन राउंड फायरिंग की थी। तीन में से दो गोलियां बदमाश के पैरों में लगी थीं, जबकि एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई थी।
एनकाउंटर के बाद जख्मी बदमाश को हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां पर बदमाश का ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर आरोपी को संबंधित कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है, लेकिन गोली लगने की वजह से बदमाश के पैर में फ्रैक्चर है। इसलिए उसे अभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। इस वजह से उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। केस की तफ्तीश कर रहे जांच अधिकारी ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने केस से जुड़े तथ्यों को रखा। मामले से जुड़े तमाम तथ्यों को देखने के बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में इस केस की सुनवाई करने का फैसला लिया।
इसके बाद मैजिस्ट्रेट अपने स्टाफ को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और आरोपी से पूछताछ की। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा। मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का ऑर्डर कर दिया।
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