नई दिल्ली
अदालत ने रेप के मामले में 35 साल के एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अडिशनल सेशन जज संजीव जैन ने साउथ दिल्ली के रहने वाले भगवान दास उर्फ राहुल को एक महिला के रेप के जुर्म में जेल की सजा सुनाई। राहुल ने चोरी के मामले में गिरफ्तार महिला के पति को जमानत दिलाने का झांसा देकर उससे रेप किया था। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, साउथ दिल्ली के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता को उचित मुआवजा दे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता ने 26 नवंबर 2014 को आरोप लगाया था कि उनके पति की गिरफ्तारी के बाद फैमिली फ्रेंड रहे राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह एक वकील से जान-पहचान कराकर उनके पति को जेल से निकलवाने में मदद करेगा। महिला का विश्वास हासिल करने के बाद राहुल एक वकील से मिलाने के बहाने उसे एक फ्लैट पर ले गया, उनका यौन उत्पीड़न किया और उनके पति को जेल में मरवाने की धमकी दी। घटना के तीन-चार दिनों बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने पीड़िता के बयान पर भरोसा जताया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि महिला उससे प्रेम करती थी
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