Saturday, September 23, 2017

25 से ज्यादा कॉरिडोरों में अतिक्रमण नहीं

नई दिल्ली
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को कहा कि राजधानी में 25 से ज्यादा कॉरिडोरों को ऐसा जोन घोषित किया गया है जहां पार्किंग और अतिक्रमण बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । इसके साथ ही इन कॉरिडोरों को नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि दिल्ली में यह कदम 25 सितंबर से प्रभावी होगा । संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) गरिमा भटनागर ने बताया कि दिल्ली नगर निगम कानून 1957 और मोटर वाहन कानून 1988 के तहत अतिक्रमण और बाधा पैदा करने वाली पार्किंग के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम संयुक्त अभियान चलाएंगे।

साथ ही उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों पर बढ़ा हुआ जुर्माना और दंड लगाया जाएगा। भटनागर ने कहा कि अरविंदो चौक-अंधेरिया मोड़, चिराग दिल्ली क्रॉसिंग-सावित्री फ्लाईओवर, एमबी रोड कट-इग्नू चौक, 11 मूर्ति-धौला कुआं सहित 29 इलाकों को नो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है ।

उन्होंने बताया कि कार डीलरों, शोरूम मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन इन सड़कों पर खड़ी नहीं करें। निजी पक्षों से भी कहा गया है कि वे इन हिस्सों में अपनी गाड़ियां नहीं लगाएं और यातायात पुलिस का सहयोग करें।

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