Monday, May 1, 2017

डेंगू, चिकनगुनिया पर HC ने मांगी अफसरों की लिस्ट

हाई कोर्ट
डेंगू और चिकनगुनिया रोकने के प्रति कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से उन अफसरों की लिस्ट मांगी है जिन पर इन बीमारियों को रोकने की जिम्मेदारी तय है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सिविल बॉडी से कहा है कि वह उन अफसरों का नाम बताएं जिनपर इस साल राजधानी दिल्ली में चिकनगुनाया अथवा डेंगू रोकने की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोर्ट को कौन आश्वस्त करेगा कि इस साल डेंगू और चिकनगुनिया पर लगाम लगेगा। ऐसे अधिकारियों का कोर्ट ने नाम मांगा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल भी डेंगू और चिकनगुनिया फैली को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि ये 21 वीं सदी है और हम लोगों की लाइफ की बात कर रहे हैं। क्या राजधानी को डेंगू, चिकनगुनिया अथवा मेलेरिया रहित नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा है कि जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं यानी जिन पर भी बीमारी रोकने की जिम्मेदारी है वह ड्राइंग रूम में बैठकर रिपोर्ट तैयार न करें बल्कि फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें और फिर मॉनिटरिंग करें।

बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में मच्छर से होने वाली बीमारियों का प्रकोप जब चरम पर होता है तो ज्यादा बेड अस्पताल में चाहिएं। अदालत ने तमाम संबंधित एजेंसियों से पूछा है कि वह बताए कि इस साल ब्रीडिंग रोकने के लिए क्या कदम लिए गए हैं। क्या स्कीम है। पिछले साल काफी लोग मरे थे इस पर अंकुश के लिए क्या स्टेप उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे।

इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अर्पित भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में डेंगू और चिकनगुनिया रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी। एक अन्य याचिका लॉ स्टूडेंट की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि डेंगू के इलाज के बिना 7 साल का एक बच्चा मर गया था।

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