Tuesday, May 2, 2017

दिल्ली की कोर्ट का फरमान, अवैध गिरफ्तारी पर मुआवजा दे केंद्र सरकार

अतिरिक्त जिला जज हरीश कुमार ने कहा कि पीड़ित राजेश दुग्गल पर शांति भंग करने के लिए सीआरपीसी की धारा-107/151 के तहत कलंदरा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था, जो गलत था।
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