नई दिल्ली
साल 1984 में सिखों के नरसंहार के एक मामले में दिल्ली की कड़कड़कूमा कोर्ट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने इन दोनों के लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अपील की थी। अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
1984 में हुए सिखों के नरंसहार के दौरान दिल्ली के पुल बंगश में तीन सिखों की मौत हो गई थी। सीबीआई के इसी मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। इस नरसंहार में जगदीश टाइटलर पर भीड़ का नेतृत्व करने के आरोप लगे थे।
साल 1984 में सिखों के नरसंहार के एक मामले में दिल्ली की कड़कड़कूमा कोर्ट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने इन दोनों के लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अपील की थी। अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
Pul Bangash Sikh killings case: Delhi's Karkardooma Court gives 2 weeks' time to Jagdish Tytler and Abhishek Verma to file their contentions
— ANI (@ANI_news) May 9, 2017
इस मामले में सीबीआई को जांच करते हुए काफी वक्त गुजर चुका है। हालांकि टाइटलर के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने केस के अहम गवाह को अपने रसूख से प्रभावित करने का आरोप है। अभिषेक वर्मा इस केस में गवाह है।They have been asked to appear before court & inform about their consent on lie detector test & provision of security. Next date: 22nd May
— ANI (@ANI_news) May 9, 2017
1984 में हुए सिखों के नरंसहार के दौरान दिल्ली के पुल बंगश में तीन सिखों की मौत हो गई थी। सीबीआई के इसी मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। इस नरसंहार में जगदीश टाइटलर पर भीड़ का नेतृत्व करने के आरोप लगे थे।
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