नई दिल्ली
आप सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उसने तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि 3लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। सरकार ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सामने यह बात कही जो तेजाब हमलों की कई पीड़िताओं की अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताएं ऐसे मामलों में मुआवजे की सीमा के विरुद्ध अदालत पहुंची हैं। दिल्ली सरकार के वकील अरुण पंवार ने अदालत को बताया कि उसने केंद्र सरकार के अस्पतालों समेत दिल्ली में सभी अस्पतालों को ऐसी पीड़िताओं का मुफ्त इलाज करने का निर्देश भी दिया है। यदि अस्पताल ऐसे लोगों को मुफ्त इलाज से इनकार कर देते हैं तो उनके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे हमलों के चलते अपनी दृष्टि गंवा चुकीं और अन्य जख्मों की शिकार इन महिलाओं ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 2016 में तय 3 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे की सीमा हटाने की भी मांग की है।
आप सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उसने तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि 3लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। सरकार ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सामने यह बात कही जो तेजाब हमलों की कई पीड़िताओं की अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताएं ऐसे मामलों में मुआवजे की सीमा के विरुद्ध अदालत पहुंची हैं। दिल्ली सरकार के वकील अरुण पंवार ने अदालत को बताया कि उसने केंद्र सरकार के अस्पतालों समेत दिल्ली में सभी अस्पतालों को ऐसी पीड़िताओं का मुफ्त इलाज करने का निर्देश भी दिया है। यदि अस्पताल ऐसे लोगों को मुफ्त इलाज से इनकार कर देते हैं तो उनके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे हमलों के चलते अपनी दृष्टि गंवा चुकीं और अन्य जख्मों की शिकार इन महिलाओं ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 2016 में तय 3 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे की सीमा हटाने की भी मांग की है।
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