Tuesday, February 28, 2017

उपहार मामले में अंसल की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में दोषी करार दिए गए उपहार सिनेमा के मालिक गोपाल अंसल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दी है जिसमें याचिकाकर्ता ने उन्हें दी गई सजा में सुधार का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अब शुक्रवार यानी 3 मार्च को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को दिए आदेश में गोपाल अंसल को एक साल कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें बाकी की सजा काटने के लिए सरेंडर करने को कहा था जबकि दूसरे आरोपी सुशील अंसल को उनकी उम्र के मद्देनजर उनके द्वारा जेल में बिताए गए समय को सजा माना था।

गोपाल अंसल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाया गया और कहा गया कि गोपाल अंसल की उम्र 69 साल की है और अगर उन्हें इस उम्र में जेल भेजा गया तो स्वास्थ्य का भारी नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस मामले को गोपाल अंसल की ओर से सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने केस को उठाया और सुशील अंसल को दी गई राहत के आधार पर गोपाल अंसल को भी राहत देने की गुहार लगाई।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि रिव्यू पिटिशन की सुनवाई करने वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए समय के बारे में वह पता करेंगे और मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को इसे लिस्ट किया जाएगा। वहीं उपहार पीड़ित असोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने कहा कि रिव्यू पिटिशन पर दिए गए फैसले पर दोबारा रिव्यू नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से दिए अपने फैसले में गोपाल अंसल को एक साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि वह 4 हफ्ते में जेल में सरेंडर करें। बेंच ने बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि सुशील अंसल की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जेल में बिताए गए समय को सजा माना जाता है। साथ ही दोनों पर लगाए गए 30-30 करोड़ रुपये के जुर्माने को सही ठहराया था।

इस मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों भाइयों को उपहार मामले में लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया था लेकिन दोनों पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई और उपहार हादसा पीड़ित असोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान गोपाल अंसल 4 महीने 20 दिन जेल काट चुके हैं जबकि सुशील अंसल 5 महीने 20 दिन जेल काट चुके हैं। दोनों को सुप्रीम कोर्ट से 30 जनवरी 2009 को जमानत मिली थी।

गौरतलब है कि 13 जून 1997 को उपहार हादसे में 59 लोंगों की मौत हुई थी। कुल 28 परिवार के लोंगों ने अपनों को गवाया था।

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