नई दिल्ली
फर्जी खातों के जरिए नोटबंदी के बाद 70 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली की एक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
रोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 11 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्रेटर कैलाश स्थित रोहित की लॉ फर्म से छापेमारी में 13.65 करोड़ रुपये जब्त किए थे। इससे पहले रोहित के यहां दो महीने पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें कि उनकी 125 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ था।
फर्जी खातों के जरिए नोटबंदी के बाद 70 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली की एक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
रोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 11 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्रेटर कैलाश स्थित रोहित की लॉ फर्म से छापेमारी में 13.65 करोड़ रुपये जब्त किए थे। इससे पहले रोहित के यहां दो महीने पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें कि उनकी 125 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ था।
रोहित टंडन को 28 दिसंबर को इंक्वॉयरी के लिए ईडी ने बुलाया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनको देर रात अरेस्ट कर लिया गया था। रोहित के साथ कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को भी गिरफ्तार किया गया था। लोढ़ा को 25 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के पुराने नोटों को नई मुद्रा में परिवर्तित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेन्नै स्थिति सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को पारसमल लोढा को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया, वहीं साकेत कोर्ट में उन पर अभी मामला चल रहा है।Delhi's Saket Court dismisses the bail plea of lawyer Rohit Tandon who was arrested in a money laundering case.
— ANI (@ANI_news) January 7, 2017
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