Saturday, January 7, 2017

नोटबदलीः रोहित टंडन को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली
फर्जी खातों के जरिए नोटबंदी के बाद 70 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली की एक लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

रोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 11 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्रेटर कैलाश स्थित रोहित की लॉ फर्म से छापेमारी में 13.65 करोड़ रुपये जब्त किए थे। इससे पहले रोहित के यहां दो महीने पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें कि उनकी 125 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ था।

रोहित टंडन को 28 दिसंबर को इंक्वॉयरी के लिए ईडी ने बुलाया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनको देर रात अरेस्ट कर लिया गया था। रोहित के साथ कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को भी गिरफ्तार किया गया था। लोढ़ा को 25 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के पुराने नोटों को नई मुद्रा में परिवर्तित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेन्नै स्थिति सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को पारसमल लोढा को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया, वहीं साकेत कोर्ट में उन पर अभी मामला चल रहा है।

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