Wednesday, January 4, 2017

चमत्कार! दो कारों से टक्कर लेकिन बच गई जान

विशेष संवाददाता
नाबालिग लड़के ने ड्राइविंग करते हुए बेकाबू कार से महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उसकी कार दूसरी गाड़ी से जा टकराई। महिला हवा में उछलकर दूसरी कार के नीचे दब गई। लड़के और उसके पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

यह ऐक्सिडेंट एक जनवरी को साउथ वेस्ट दिल्ली में हुआ। दोपहर 3:20 बजे द्वारका के सेक्टर 1 में स्थित पिंक अपार्टमेंट में रहने वाली कांता आनंद (40) बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकलीं थीं। उनके पीछे बिल्डिंग से वैगन-आर गाड़ी बाहर निकली। इसी दौरान बेहद तेज स्पीड से आई मारुति अर्टिगा गाड़ी ने पहले कांता को और उनके बाद वैगन-आर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांता हवा में उछल गईं। वह नीचे गिरीं तो पलट चुकी वैगन-आर गाड़ी के नीचे दब गईं।

आसपास के लोगों ने पकड़ा
आरोपी माता-पिता के साथ दशरथपुरी में रहता है। ऐक्सिडेंट के तुरंत बाद उसने बड़ी तेजी से अर्टिगा बैक की और फरार होने की कोशिश करने लगा। अपार्टमेंट के अंदर और बाहर से लोग दौड़े और अर्टिगा को रोककर लड़के को पकड़ लिया। बाकी लोगों ने वैगन-आर को पलटकर उसके नीचे से कांता आनंद को बाहर निकाला। पुलिस को वारदात की खबर दी गई। पहले कांता आनंद को लोकल अस्पताल में ले जाया गया। वहां चेकअप में जानकारी मिली कि कांता की स्पाइन में चोट है। उनकी हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें वसंत कुंज स्थित 'इंडियन स्पाइनल इंजरीज इंस्टिट्यूट' में ऐडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगी।

सीसीटीवी फुटेज

17 साल है आरोपी की उम्र
डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सागरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐक्सिडेंट करने वाले लड़के की उम्र 17 साल होने की वजह से उसके खिलाफ 'जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट' के तहत कार्रवाई की गई है। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। ऐसे मामलों के बारे में मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत प्रावधान है कि नाबालिग ड्राइवर के पैरंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिनका वह वाहन है। पुलिस ने लड़के के पिता पर मोटर वीइकल ऐक्ट की धारा 5/180 के तहत कानूनी कार्रवाई की है। लड़के के पिता प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। वह कई मंत्रालयों और दफ्तरों में सिक्यॉरिटी गार्ड्स सप्लाई करते हैं। अर्टिगा पर पुलिस कलर में 'क्राइम कवरेज' लिखा स्टिकर और 'वीआईपी पार्किंग' का स्टिकर लगा हुआ था। डीसीपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लड़के के पिता पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नाबालिग लड़के के बारे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट सुपुर्द की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले सालों में राजधानी में नाबालिगों की ड्राइविंग की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद जुवेनाइल ड्राइविंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

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