Monday, January 23, 2017

नजीब मामले में 9 स्टूडेंट पर संदेह, जांच में नहीं कर रहे जॉइन

नई दिल्ली
जेएनयू से लापता स्टूडेंट नजीब अहमद के केस में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 9 स्टूडेंट संदेह के दायरे में हैं। इस मामले की छानबीन के दौरान इन सभी छात्रों को जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन ये छानबीन में सहयोग के लिए सामने नहीं आए। ऐसे में इनकी संलिप्तता के बारे में संहेद पैदा हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच के सामने क्राइम ब्रांच की ओर से बताया गया कि 9 संदिग्ध स्टूडेंट को नोटिस जारी किया गया है। इनमें दो पूर्व स्टूडेंट हैं और इनमें से किसी ने भी मामले की जांच में सहयोग के लिए जॉइन नहीं किया। क्राइम ब्रांच की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि चूंकि ये स्टूडेंट्स मामले में जांच में सहयोग के लिए आगे नहीं आए हैं, ऐसे में इनके खिलाफ संदेह पैदा होता है और इनकी संलिप्तता के बारे में संदेह हो रहा है।

अदालत को पुलिस के वकील ने बताया कि प्रैक्टिकली जब किसी को मामले में छानबीन के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे सामने आना चाहिए और फिर वह आरोप को स्वीकार या मना कर सकता है।

इस मामले में नजीब की मां फातिमा नफीस ने हेबियस कॉरपस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के तहत हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है और कहा है कि उनका बेटा गायब है। उसे तलाशा जाए और पेश किया जाए। नजीब जेएनयू में एमएससी के पहले वर्ष का स्टूडेंट था। ​वह 14-15 अक्टूबर की रात होस्टल से गायब हो गया था।

इस मामले में एबीवीपी पर आरोप लगाया गया था लेकिन एबीवीपी ने आरोपों को खारिज कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान जिन 9 स्टूडेंट्स को नोटिस जारी किया गया है उनमें से एक की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि इस मामले में छानबीन एकतरफा हो रही है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

वहीं पुलिस के वकील ने दलील दी कि पुलिस जिम्मेदारी से काम कर रही है। ऐसे में जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उन्हें छानबीन में सहयोग करना चाहिए। जब कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो चीजें खुद ही साफ हो जाएंगी। अगर ये लोग ईमानदार हैं तो उनको छानबीन में सहयोग करते हुए जांच को जॉइन करना चाहिए। इनके नाम कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है।

इनके हॉस्टल लॉक हैं और पुलिस के लिए ये लोग फरार हैं। ये लोग अपने पैतृक घर पर भी नहीं हैं। नजीब की मां की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने अभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 13 फरवरी की तारीख तय कर दी है।

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