नई दिल्ली
दिल्ली में 2005 में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत 13 फरवरी को फैसला सुनाएगी। आतंकवादी हमले में 60 व्यक्तियों की मौत हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने यह घोषणा की।
तारिक अहम डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह मामले में आरोपी हैं। अदालत ने 2008 में हादसे के मुख्य साजिशकर्ता डार और अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार इकट्ठा करने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे।
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में डार के फोन कॉल का ब्योरा दिया गया था और कथित तौर पर साबित किया गया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था।
दिल्ली में 2005 में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत 13 फरवरी को फैसला सुनाएगी। आतंकवादी हमले में 60 व्यक्तियों की मौत हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने यह घोषणा की।
तारिक अहम डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह मामले में आरोपी हैं। अदालत ने 2008 में हादसे के मुख्य साजिशकर्ता डार और अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार इकट्ठा करने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे।
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में डार के फोन कॉल का ब्योरा दिया गया था और कथित तौर पर साबित किया गया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था।
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