Wednesday, December 21, 2016

स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले का केस

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
ऐंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। फिलहाल सिर्फ मालीवाल को ही मुलजिम बनाया गया है।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले की जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने गैर-कानूनी तरीके से अपने अधिकारों से बाहर जाकर दिल्ली महिला आयोग में लोगों की नियुक्तियां की हैं।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से इस चालान में कोर्ट को बताया गया है कि स्वाति मालीवाल ने नियुक्तियां करने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पब्लिक में बगैर विज्ञापन निकाले हुए ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई, जिनमें कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवारों के सदस्य थे तो कई लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता थे। ब्यूरो की जांच में पाया गया कि गलत तरीके से अपॉइंटमेंट करने की वजह से मालिवाल ने न सिर्फ अपराध किया, बल्कि सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने जीएफआर यानी जनरल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। मालीवाल को ये नियुक्तियां करने की पावर नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी मनमर्जी से अपॉइंटमेंट लेटर लोगों में बांट दिए। जांच में यह भी पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर खुद ही इन लोगों के पे-स्केल तय कर दिए। ब्यूरो ने फिलहाल स्वाति मालीवाल को ही इस चालान में मुलजिम बनाया है। जानकारी मिली है कि कुछ और लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है और उनके खिलाफ सबूत मिलने पर सप्लीमेंट्री चालान दायर किया जा सकता है।

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