धनंजय महापात्रा, नई दिल्ली
मई 2014 में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने वाली दिल्ली की जुडिशल ऑफिसर गोमती मनोचा हरियाणा हायर जुडिशल सर्विस में जाना चाहती हैं। मनोचा समेत दिल्ली के कुल 7 जुडिशनल ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर पड़ोसी राज्यों में हायर जुडिशल सर्विस में मौका हासिल करने की इजाजत मांगी है। मनोचा के वकील ने हर्ष जैदका ने जस्टिस जे. चेलमेश्वर और पी.सी. पंत की बेंच को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें हरियाणा हायर जुडिशल सर्विस के एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
जैदका ने कहा कि एक जुडिशल अफसर हायर जुडिशल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहती है, उसे ये मौका देने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उतने ही कार्य अनुभव वाले वकील एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। बेंच ने मनोचा को एग्जाम में शामिल होने की इजाजत देते हुए कहा कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे की सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि पहली नजर में यह अजीब लगता है कि एक जुडिशल अफसर को हायर जुडिशल सर्विस एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। बेंच ने टिप्पणी की कि जुडिशल सर्विस को जॉइन करने का ये मतलब नहीं है कि कोई उसी से जिंदगी भर बंधा रहे।
गोमती मनोचा ने 21 मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल के बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद कोर्ट ने ये कार्रवाई की थी। तब तिहाड़ जेल में 6 दिन बिताने के बाद केजरीवाल ने आखिरकार 10 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरा था जिसके बाद मैजिस्ट्रेट ने 27 मई 2014 को उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
इसके करीब एक महीने बाद 26 जून 2014 को मनोचा ने नैशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को समन जारी किया था।
मई 2014 में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने वाली दिल्ली की जुडिशल ऑफिसर गोमती मनोचा हरियाणा हायर जुडिशल सर्विस में जाना चाहती हैं। मनोचा समेत दिल्ली के कुल 7 जुडिशनल ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर पड़ोसी राज्यों में हायर जुडिशल सर्विस में मौका हासिल करने की इजाजत मांगी है। मनोचा के वकील ने हर्ष जैदका ने जस्टिस जे. चेलमेश्वर और पी.सी. पंत की बेंच को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें हरियाणा हायर जुडिशल सर्विस के एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
जैदका ने कहा कि एक जुडिशल अफसर हायर जुडिशल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहती है, उसे ये मौका देने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उतने ही कार्य अनुभव वाले वकील एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। बेंच ने मनोचा को एग्जाम में शामिल होने की इजाजत देते हुए कहा कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे की सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि पहली नजर में यह अजीब लगता है कि एक जुडिशल अफसर को हायर जुडिशल सर्विस एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। बेंच ने टिप्पणी की कि जुडिशल सर्विस को जॉइन करने का ये मतलब नहीं है कि कोई उसी से जिंदगी भर बंधा रहे।
गोमती मनोचा ने 21 मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल के बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद कोर्ट ने ये कार्रवाई की थी। तब तिहाड़ जेल में 6 दिन बिताने के बाद केजरीवाल ने आखिरकार 10 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरा था जिसके बाद मैजिस्ट्रेट ने 27 मई 2014 को उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
इसके करीब एक महीने बाद 26 जून 2014 को मनोचा ने नैशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को समन जारी किया था।
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