Sunday, October 2, 2016

कटारा हत्याकांड: सोमवार को SC का फैसला

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों को सजा पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। 2002 में कटारा की हत्या में विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल यादव और सहयोगी सुखदेव पहलवान को दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की पीठ विकास और विशाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा बिना किसी छूट के साथ बढ़ाकर 25 साल और सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल अतिरिक्त सजा सुनाई थी। कोर्ट ने नीतीश कटारा की हत्या को ऑनर किलिंग करार दिया था।

यादव के सहयोगी पहलवान को भी इतनी ही सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने दोनों के अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में करार दिया था, लेकिन सुधार और पुनर्वास की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह हाई कोर्ट की ओर से बढ़ाई गई सजा की अवधि से संबंधित पहलुओं पर सुनवाई करेगी। निचली अदालत ने तीनों को मई 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट ने दो अप्रैल, 2014 को बरकरार रखा।

उल्लेखनीय है कि जेल में सजा काट रहे विकास (39), विशाल (37) और सुखदेव (40) को उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती के साथ नीतीश कटारा का प्रेम संबंध पसंद नहीं था। विकास डीपी यादव का बेटा है। 16-17 फरवरी, 2002 को कटारा को अगवा कर मार डाला गया था।

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