Monday, October 3, 2016

केजरीवाल के मंत्री पर 25 हजार का हर्जाना

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में डेंगी, चिकनगुनिया मामले में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर 25 हजार का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने डेंगी, चिकनगुनिया मामले में रिपोर्ट फाइल करने में देरी पर सत्येन्द्र जैन पर हर्जाना लगाया। हालांकि सत्येन्द्र जैन ने हर्जाना से बचने के लिए 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने की बात कही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और जैन को 24 घंटे का समय देने से मना कर दिया।

दिल्ली में पिछले करीब दो महीने से डेंगी और चिकनगुनिया का प्रकोप जारी है और इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो फिर ये काम केंद्र सरकार करेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर सरकार ये कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। सोमवार तक इन अफसरों के नाम बताएं और ये नाम सीलबंद लिफाफे में न हों। आपने खुली अदालत में आरोप लगाया है तो नाम भी खुली अदालत में बोलें।

दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सारी फाइलें उप राज्यपाल के पास हैं और अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं।

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