Thursday, September 1, 2016

AK के एक और MLA को डेढ़ साल की सजा

नई दिल्ली
अदालत ने आप एमएलए पवन शर्मा को 2009 में उनकी फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के मामले में 18 महीने कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदर्श नगर से आप विधायक को सजा सुनाते हुए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दोषी की लापरवाही से 40 साल के व्यक्ति की जान जाने की बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं है। शर्मा को आईपीसी की धारा 287 (मशीनों के संबंध में लापरवाह रवैया) के तहत 6 महीने और 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने आप नेता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें रकम 30 दिनों के भीतर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी (नॉर्थ) के पास जमा कराना है। कोशिशों के बावजूद पीड़ित की पत्नी और बेटियों का पता नहीं लग सका है। यह रकम न देने पर दोषी नेता को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2009 में शर्मा की फैक्ट्री में राम कुमार नाम के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी।
समयपुर बादली पुलिस ने जांच के बाद की आप नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सजा पर बहस के दौरान विधायक के वकील मनोज लोहाट ने अदालत से रहम की गुहार लगाते हुए कहा था कि शर्मा की उम्र 47 साल है, वह एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें पहले कभी किसी अपराध का दोषी करार नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से अडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इंद्रेश गुप्ता ने दलील दी थी कि उन्हें मशीनों के प्रति लापरवाह रवैया रखने और लापरवाही से मौत का दोषी करार दिया गया है। अभियोजन ने सारी संभावनाओं से परे जाकर केस को साबित किया इसीलिए दोषी को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

इसी बीच बचावपक्ष के वकील की ओर से सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अर्जी दायर कर अदालत से फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत मांगी गई। चूंकि दोषी को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई इसीलिए अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही उनकी सजा 3 अक्टूबर तक के लिए सस्पेंड कर दी। अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए भी यही तारीख तय की है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि पीड़ित राम कुमार की पत्नी और बेटियों का पता चल जाए तो जुर्माने की यह रकम उन्हें दे दी जाए। इस संबंध में हरियाणा की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया कि मृतक राम कुमार की पत्नी ने दोबारा शादी कर ली थी और वह अपनी दो बेटियों के साथ नेपाल में कहीं बस गई।

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