आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक पवन कुमार शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पवन कुमार को उनकी लापरवाही की वजह से एक कर्मचारी के मरने का दोषी पाया है। वह कर्मचारी पवन की स्टील फैक्ट्री में काम करता था। पवन कुमार उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर से विधायक हैं। उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पवन कुमार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विरेंद्र सिंह ने सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। विधायक को आईपीसी की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाह आचरण) और 304A (लापरवाही की वजह से किसी की जान जाने) का दोषी पाया गया। शर्मा से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 2009 की है। समयपुर बादली में शर्मा की एक स्टील फैक्ट्री है। उसमें काम करने वाला राम कुमार नाम का शख्स रोलिंग मशीन पर काम करते जख्मी हो गया था। वह शख्स मशीन ऑपरेटर था। उसे रोहिणी के एक हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया था लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद राम कुमार के साथ फैक्ट्री के काफी लोगों ने शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में खराब मशीनें लगवा रखी हैं। लोगों के मुताबिक, उन्होंने शर्मा से भी कई बार इस चीज की शिकायत की थी लेकिन वह ध्यान देने की जगह उन लोगों को काम छोड़ने की सलाह देते थे।
इससे पहले 31 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार को मंत्री पद से हटा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी थी कि उन्हें संदीप कुमार से जुड़ी एक ‘आपत्तिजनक’ सीडी मिली है।
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