दिल्ली के बर्खास्त मंत्री और आप विधायक संदीप कुमार को यहां की एक अदालत ने सोमवार (5 सितंबर) को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक महिला की शिकायत पर उन्हें बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कुमार (36) को एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी की अदालत में पेश किया गया। पूर्व मंत्री को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, एक महिला ने उत्तर दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाना में पूर्व समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद एक मामला दर्ज किया गया। महिला वीडियो में उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखी थी।
पूर्व मंत्री पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 328 (अपराध की मंशा से किसी को जहर देकर नुकसान पहुंचाना), आईटी अधिनियम की धारा 67 ए, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि करीब 11 महीने पहले उन्होंने (कुमार ने) उनसे उस वक्त बलात्कार किया जब वह राशन कार्ड बनवाने के लिए बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उनके कार्यालय गई थी। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर माजरा से इस विधायक ने पीतमपुरा में डीसीपी (बाहरी) के कार्यालय में जांचकर्ताओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां उनका बयान दर्ज किया गया।
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