मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की ओर से मूल कंपनी फेसबुक के साथ यूजर्स का डाटा साझा करने के हालिया फैसले को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने इस संबंध में सरकार का जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने व्हाट्सएप के दो यूजर्स की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की नई निजी नीति ‘अपने यूजर्स के अधिकारों के साथ समझौता करती है।
याचिकाकर्ताओं करमान्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गौर करने की इच्छा जताई और संबंधित प्राधिकारों से 14 सितंबर तक अपने जवाब दायर करने को कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं संदीप सेठी और प्रतिभा एम. सिंह ने अदालत से कहा कि यह ‘नीति का बहुत गंभीर उल्लंघन’ है।
आपको बता दें कि मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा है इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और वो इस पर विचार करने को तैयार है। नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद सभी वाट्सअप यूजर्स के नंबर और उनका पूरा डाटा फेसबुक अपने ग्रुप के साथ साझा होगा। ये जानकारी फेसबुक विज्ञापन कंपनियों और मार्केटिंग के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इस नई पॉलिसी केे लागू होने से यूजर्स की प्राईवेसी खतरें में पड़ सकती है।
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