Tuesday, August 30, 2016

HC ने सख्त लहजे में कहा- 'कस्टमर है राजा, वही तय करेगा-उसे क्या पसंद'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एप आधारित कैब कंपनियां यदि यात्रियों को कम किराये पर बेहतर सुविधा प्रदान कर रही हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है।
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