नई दिल्ली
अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के खिलाफ खींचतान जगजाहिर है। अब एक फैसले से और दोनों के बीच तलखी बढ़ सकती है। सिविल लाइंस के एसडीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगा दी थी जिस कारण उनके घर के बाहर किसी धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने अवैध करार दिया है।
पढ़ें: केजरीवाल के घर के बाहर धरना-प्रदर्शन पर रोक
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मधुर वर्मा ने कहा है कि उनके (SDM) पास यह शक्ति नहीं है कि वह सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन या धरने को प्रतिबंधित कर सकें।
हाल ही में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी द्वारा सीएम आवास के बाहर की गई भूख हड़ताल ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद प्रदर्शनों के लिए जाने जाते रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के खिलाफ खींचतान जगजाहिर है। अब एक फैसले से और दोनों के बीच तलखी बढ़ सकती है। सिविल लाइंस के एसडीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लगा दी थी जिस कारण उनके घर के बाहर किसी धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने अवैध करार दिया है।
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नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मधुर वर्मा ने कहा है कि उनके (SDM) पास यह शक्ति नहीं है कि वह सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन या धरने को प्रतिबंधित कर सकें।
हाल ही में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी द्वारा सीएम आवास के बाहर की गई भूख हड़ताल ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद प्रदर्शनों के लिए जाने जाते रहे हैं।
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