दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 68 साल के शख्स को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस शख्स को अपनी सौतेली बेटी का 8 साल तक बलात्कार करने और उसके दो बच्चे का बाप होने का दोषी पाया गया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केस को अपने आप में हैरान कर देने वाला बताया। एडिशनल सेशन जज (ASJ) देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि पिता को अपनी बेटी की रक्षा करने वाला होना चाहिए लेकिन यहां मामला उल्टा ही था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, लड़की अब भी नाबालिग है। कोर्ट ने शख्स को आदेश दिया है कि वह अपनी बेटी को 25 हजार रुपए बतौर मुआवजा भी दे। देवेंद्र कुमार शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ‘अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करके पिता ने विश्वासघात किया है। पिता ने बेटी की जिंदगी खराब कर दी। उसके शादी करके जिंदगी जीने के सपने को भी पिता ने तहस-नहस कर दिया।’ इसके साथ ही देवेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि शख्स ने अपनी बेटी के साथ उन दो बच्चों का भी भविष्य अंधकार में डाल दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, दोषी का परिवार काफी वक्त पहले उसे छोड़कर चला गया था। इसके बाद वह शख्स पीड़ित लड़की की मां से देहरादून में मिला। 1995 में हुई उस मुलाकात के बाद वह लड़की की मां, भाई और उसे अपने घर पर दिल्ली ले आया। उसने पीड़ित की मां से शादी भी की थी।
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