Saturday, July 2, 2016

नई दिल्ली: मर्सिडीज हिट एंड रन केस, आरोपी युवक ने दस्तावेज मांगे

अप्रैल में यहां अपने पिता की मर्सिडीज कार से 32 वर्षीय एक विपणन कार्यकारी को कथित रूप से कुचल देने वाले एक किशोर ने आज दिल्ली की एक अदालत में उसे आरोपपत्र के साथ प्रदान किए गए त्रुटिपूर्ण और अपठनीय दस्तावेजों की उपयुक्त प्रतियां देने की मांग की।  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को युवक के वकील को संंबंधित दस्तावेज देने का निर्देश दिया।
अदालत ने इस मामले में युवक के खिलाफ आरोप निर्धारण पर दलीलें सुनने के लिए सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की । किशोर न्याय बोर्ड :जेजेबी: ने यह कहते हुए यह मामला इस अदालत के पास भेज दिया था कि इस लड़के के साथ बालिग जैसा बर्ताव किया जाए।

इस लड़के पर बालिग की तरह सुनवाई करने के बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए उसके द्वारा दायर अपील पर भी 21 जुलाई को दलीलें सुनी जाएंगी। यह लड़का दुर्घटना के चार दिन बाद बालिग हो गया था।
सुनवाई के समय यह लड़का अपने माता-पिता के साथ अदालत में मौजूद था। सुनवाई के दौरान उसके वकील राजीव मोहन ने कहा कि अदालत को उसकी अपील और आरोप निर्धारण पर साथ साथ दलीलें सुननी चाहिएं। विशेष सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि किशोर न्याय :बाल देखभाल एवं संरक्षण: कानून के संशोधित प्रावधानों के मुताबिक सत्र अदालत बोर्ड के पास इस मामले को नहीं भेज सकती और यदि वह सोचती है कि लड़के पर बालिग की तरह सुनवाई न हो तो उसे खुद ही बोर्ड के पीठासीन अधिकारी की भांति इस मामले की सुनवाई करनी होगी। इसी बीच, दुर्घटना के शिकार सिद्धार्थ शर्मा के परिवार के वकील ने किशोर की अपील की प्रति मांगी।


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