Friday, July 1, 2016

भारद्वाज हत्या मामला: हाई कोर्ट ने आरोपियों को दी अंतरिम जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नितेश भारद्वाज को एक महीने की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जो अपने अरबपति पिता और बसपा नेता दीपक भारद्वाज की कथित हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। नितेश की जमानत ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराने के लिए मंजूर की गई है।  न्यायमूर्ति आई एस मेहता ने आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस और फोर्टिस हास्पिटल की रिपोर्ट को देखने के बाद आरोपी को यह राहत प्रदान की । इसमें कहा गया है कि भारद्वाज को स्टिेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कराने की जरूरत है जिसमें बिना सर्जरी किये हुए रेडिएशन थेरापी का उपयोग करके मस्तिष्ट से संबंधित ट्यूमर की विसंगतियों को दूर किया जा सके ।

दो दिन पहले अदालत की ओर से पूछे जाने पर अस्पतालों का जवाब आया । आरोपी ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने नितेश भारद्वाज को अंतरिम जमानत 25 हजार रूपये के मुचलके और इतनी ही राशि की बांड पर प्रदान की । साथ ही उन्हें संबंधित अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली या देश छोड़ने पर रोक लगा दी ।  पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर उसे जमानत दी जाती है तब वह भाग सकता है।  उल्लेखनीय है कि दीपक भारद्वाज के छोटे पुत्र 36 वर्षीय नितेश भारद्वाज को अप्रैल 2013 को दिल्ली में फार्महाऊस पर इसी वर्ष 26 मार्च को अपने पिता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।


Read more: भारद्वाज हत्या मामला: हाई कोर्ट ने आरोपियों को दी अंतरिम जमानत